मप्र मे लागू हुआ नई रेत नीति
बुधवार मल्टीमीडिया नेटवर्क
भोपाल। दिनांक 15.01.2020 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की गई नई रेत नीति 2019 के तहत जिन सफलतम निविदाकारों को खदान आवंटित की गई है उन निविदाकारों को मध्य प्रदेश खनिज निगम के मुख्य कार्यालय परिसर पर्यावास भवन भोपाल में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कुल 37 जिलें के सफल निविदाकारों को स्वीकृति सूचना पत्र वितरित किए। तीन जिलों के लिए पुन: निविदायें जारी की गई है। खनिज मंत्री द्वारा बताया गया कि निलामी के लिए जिला समूहों से 1400 करोड़ के लगभग आय प्राप्त होगी।
इस अवसर पर खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि '' रेत खनन नीति 2019 के तहत अब प्रदेश में पारदर्शिता के साथ रेत खनन का कार्य होगा। इसके साथ ही प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन में रोक लगेगी। पूर्व में प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन के कारण कानून व्यवस्था भी भंग हो जाया करती थी। अब न्याय संगत और पर्यावरण नियमों के तहत ही रेत उत्खनन का कार्य होगा। खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि 200 खदानों से अधिक खदानें जल्द ही चालू हो सकेंगी। क्योंकि इनकी वैध ई.सी. हस्तांतरित हो सकेंगे। सिया के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने आश्वासन दिया कि आवेदन प्रस्तुति पर यथाशीघ्र हस्तांतरित की कार्यवाही सुनिश्चित की जावगी। खनिज मंत्री ने रेत के नये ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि शासन द्वारा उन्हे पूरा सहयोग प्रदान किया जावेगा।
इस मौके पर सीया के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी एवं कार्यालय प्रभारी संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश खनिज सचिव नरेन्द्र सिंह परमार, खनिज निगम के कार्यपालक संचालक दिलीप कुमार, संचनालय भौमकी एवं खनिकर्म के संचालक विनित ऑस्टिन, निगम एवं विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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